पंजाब सरकार का बड़ा फैसला

पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ई.टी.ओ. ने पी.एस.पी.सी.एल. कर्मचारियों की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करते हुए विभाग को कर्मचारियों के वेतन से वसूली रोकने का आदेश दिया गया है। बिजली मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार कर्मचारियों की भलाई को यकीनी बनाने और उनकी शिकायतों का जल्द से जल्द समाधान करने के लिए वचनबद्ध है।

उन्होंने कहा कि सी.आर.ए. 293/19, 294/19, 295/19 और 296/19 में 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों के वेतन का मामला उनके संज्ञान में लाने के बाद विभाग को कर्मचारियों के वेतन में वसूली को रोकने निर्देश जारी किए। बिजली मंत्री के निर्देश के बाद पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन लिमिटेड ने सी.आर.ए. 293/19, 294/19, 295/19 एवं 296/19 में तहत 17 जुलाई 2020 के बाद भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों का वेतन जारी करने के संबंध में आदेश जारी किया है।

उक्त सी.आर.ए. तहत 17.7.2020 के बाद  भर्ती/नियुक्त कर्मचारियों के वेतन से संबंधित मुद्दों के संबंध में पंजाब सरकार से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने तक, फिलहाल उनके वेतन में वसूली रोकने के निर्देशदिए गए हैं जो पहले 7वें वेतन कमीशन के अनुसार कम से कम योग्य वेतन प्राप्त कर रहे थे पर मेमो नंबर 14475/15175 दिनांक 24.05.2022 द्वारा जारी निर्देशों के बाद उन्हें न्यूनतम पे-बैंड/डीसी रेट मिल रहा है।

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