पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के बावजूद प्राइवेट कालेजों का 3 वर्षों का बकाया पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप पंजाब सरकार ने जारी नहीं किया, जिस पर कोर्ट ने पंजाब सरकार को फटकार लगाई है। याची पक्ष के वकील समीर सचदेवा के अनुसार सरकार की ओर से पेश हुए अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में अभी ऑडिट पूरा नहीं हुआ है इसलिए स्कॉलरशिप जारी नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि ऑडिट पूरा होते ही स्कॉलरशिप जारी कर दी जाएगी।
सरकार के जवाब पर कोर्ट ने अधिवक्ता व सरकार को आदेश दिए हैं कि वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक 3 वर्षों की कुल स्कॉलरशिप (1084 करोड़) का 40 प्रतिशत हिस्सा जोकि लगभग 400 करोड़ बनता है, 25 मई तक सरकार जारी करे। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि अगर आदेशों का पालन नहीं हुआ तो मुख्य सचिव को अगली सुनवाई पर कोर्ट में हाजिर रहना होगा। याची पक्ष की ओर से दाखिल हुई अवमानना याचिका में बताया गया है कि पंजाब सरकार को केंद्र सरकार उक्त वर्षों की प्राइवेट कालेजों के लिए पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप राशि जारी कर चुकी है लेकिन पंजाब सरकार उक्त राशि का वितरण नहीं कर रही। कोर्ट ने इस मामले में सरकार व मुख्य सचिव को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था।