ठेकेदारों की मनमर्जी पर लगी लगाम

ठेकेदारों की मनमर्जी पर लगाम लगाते हुए सरकार ने शादी-विवाह व अन्य समारोह के लिए अधिकतम परचून कीमत सूची का जो नया नियम लागू किया है, उसकी सूची ठेकेदारों को पहुंचा दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी में बनाए गए नियमों के चलते शराब ठेकेदार अब तय की गई अधिकतम कीमत से अधिक दाम वसूल नहीं कर सकेंगे। होटलों, मैरिज पैलेसों, रिजॉर्ट आदि में समारोह करने वालों के लिए रेट फिक्स होना सरकार का बड़ा कदम है।

पंजाब सरकार ने पहली बार एक्साइज पॉलिसी में यह नियम लागू किया है जिसके फलस्वरूप उपभोक्ताओं को वाजिब दामों में ठेकों से शराब मिल सकेगी। इसी क्रम में सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए ठेकेदारों की मनमर्जी पर अंकुश लगाया है। इसके चलते उपभोक्ता जिले के किसी भी ठेके से शराब खरीद सकेंगे। ये ठेके संबंधित जिले के रिकार्ड के हिसाब से रैवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने चाहिएं।

अभी तक चली आ रही एक्साइज पॉलिसियों के मुताबिक उपभोक्ता को विवाह समारोह वाले स्थान के नजदीक वाले ठेके से शराब खरीदनी पड़ती थी। इसके चलते ठेकेदार मनमर्जी के दाम वसूलते थे, जिसके कारण उपभोक्ताओं को शराब खरीदने में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। अवैध रूप से खरीदी गई शराब मैरिज पैलेसों व समारोहों के दौरान सर्व करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा।

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