ठेकेदारों की मनमर्जी पर लगाम लगाते हुए सरकार ने शादी-विवाह व अन्य समारोह के लिए अधिकतम परचून कीमत सूची का जो नया नियम लागू किया है, उसकी सूची ठेकेदारों को पहुंचा दी गई है। नई एक्साइज पॉलिसी में बनाए गए नियमों के चलते शराब ठेकेदार अब तय की गई अधिकतम कीमत से अधिक दाम वसूल नहीं कर सकेंगे। होटलों, मैरिज पैलेसों, रिजॉर्ट आदि में समारोह करने वालों के लिए रेट फिक्स होना सरकार का बड़ा कदम है।
अभी तक चली आ रही एक्साइज पॉलिसियों के मुताबिक उपभोक्ता को विवाह समारोह वाले स्थान के नजदीक वाले ठेके से शराब खरीदनी पड़ती थी। इसके चलते ठेकेदार मनमर्जी के दाम वसूलते थे, जिसके कारण उपभोक्ताओं को शराब खरीदने में कई तरह की परेशानियां उठानी पड़ती थी। अवैध रूप से खरीदी गई शराब मैरिज पैलेसों व समारोहों के दौरान सर्व करना कानूनन अपराध की श्रेणी में आएगा।